कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पीएफ खाताधारकों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ब्याज के पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 8.5 प्रतिशत की दर से यह पैसा पीएफ खाते में ट्रांसफर हो रहा है। अबतक सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिल चुका है और कई लोगों ने इस रकम को निकाल भी लिया है।
वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अबतक ब्याज का पैसा नहीं मिल सका है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें और क्या नहीं। पीएफ का यह पैसा 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों को मिल रहा है। अगर आपको अभी तक यह रकम नहीं मिली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि आप घर बैठे-बैठे ही अपनी शिकायत ईपीएफओ तक पहुंचा सकते हैं। यह है तरीका:-
– सबसे पहले ईपीएफओ वेबसाइट (EPF Grievance Management System) के इस लिंक https://epfigms.gov.in/ पर विजिट करें
– अब ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें
– अपना स्टेटस (पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एंप्लायर, others में से कोई एक) चुनें, आपको पीएफ मेंबर को चुनना है
– UAN और सिक्योरिटी कोड भरें
– Get Details पर क्लिक करें
– UAN से जुड़े खाते से पर्सनल डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी
– अब Get OTP पर क्लिक करें
– अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें
– खाते से जुड़ी पर्सनल डिटेल्स को भरें
– अब उस पीएफ नंबर पर क्लिक करें जिससे जुड़ी शिकायत दर्ज करानी है
– ऐसा करने के बाद ही आपके पास एक पॉप अप आएगा
– PF Office, Employer, Employee Deposit Linked Insurance या पूर्व पेंशन में से किसी एक ऑप्शन को चुनें
– डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर Submit पर क्लिक करते ही शिकायत दर्ज हो जाएगी।