EPFO Medical Emergency: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने उपभोक्ताओं को रिटायरमेंट से पहले एडवांस में पैसे निकालने की सहुलियत देता है। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं। बीते सालों में कर्मचारी भविष्य निधि फंड से पीएफ की रकम निकालने की प्रक्रिया काफी आसान हुई है। अब तो ईपीएफओ खाताधारक ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफओ का गठन कर्मचारियों के रिटायरमेंट कोष के तौर पर हुआ था।
अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी को पीएफ निकालने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं है और पीएफ अब सीधे ईपीएफओ से निकाला जा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए ईपीएफ से थोड़ी रकम निकाली जा सकती है। कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी पर आप अपने वेतन का 6 गुना या प्रोविडेंट फंड की पूरी रकम, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।
नौकरी छूटने पर भी मिलती है एडवांस रकम: अगर किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई है तो वह भी एडवांस रकम हासिल कर सकता है। इसके लिए ईपीएफओ के नियम के मुताबिक वह व्यक्ति नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 फीसदी रकम विड्रॉल कर सकता है। यही नहीं वह 2 महीने बाद बाकी बची हुई 25 फीसदी की रकम भी निकाल सकता है।
बता दें कि केंद्र सरकार ईपीएफ पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है। ऐसे में आपके खाते में पड़ी रकम पर आपको ब्याज तो मिलता ही है साथ ही आपके रिटायरमेंट के बाद की टेंशन भी खत्म होती है। ऐसे में पीएफ का पैसा सोच समझकर और जरूरत के हिसाब से ही निकालना चाहिए।