डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते वक्त गलतियां होने के काफी चांस होते हैं। गलत जानकारी के चलते कई बार पैसे गलत खाते में ट्रांसफर होने की घटनाएं हुई हैं। जानकारी ना होने के चलते कई बार लोग अपनी रकम खो बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान तरीकों से गलत खाते में गई रकम वापस भी पायी जा सकती है।
कैसे पाएं रकम वापसः यदि किसी व्यक्ति ने रकम गलत खाते में भेज दी है तो उसे सबसे पहले इस बारे में अपने बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। यह सूचना फोन या ईमेल के द्वारा दी जा सकती है या फिर अपने बैंक की शाखा प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है। बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर, जिस खाते में गलती से पैसे भेजे गए, उसकी जानकारी और रकम की जानकारी देनी होगी। इसके बाद जिस बैंक खाते में पैसे गलती से गए हैं, उस बैंक में संपर्क करें।
शिकायत मिलने पर बैंक अपने ग्राहक से पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति मांगेगा। ग्राहक से अनुमति मिलने के बाद ही बैंक आगे की कार्रवाई कर पाता है। यदि जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया है, वो पैसे देने से इंकार करता है तो कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। शिकायतकर्ता की अपील पर बैंक खाताधारक के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि किसी का पैसा गलत खाते में पहुंच गया है और बैंकों को शिकायत मिलने पर जल्द कदम उठाने का निर्देश है। ग्राहक का पैसा वापस मिलने की जिम्मेदारी बैंको की है।