नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना लगना शुरू हो गया है। इसके अलावा वैलिड लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस तगड़ा जुर्माना वसूलती है। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे जल्द से जल्द रिन्यू करा लें। क्योंकि आप जितनी देरी से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएंगे उतना ही ज्यादा जुर्माना देना होगा।
एक्सपायर लाइसेंस पर देना होगा इतना जुर्माना – ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने पर इसे रिन्यू कराने के लिए आवेदन कराने पर आपको 1 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप एक साल तक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं तो प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी में हर साल 1 हजार रुपये जुड़ते जाएंगे।
पहले लगती थी इतनी फीस – पहले आरटीओ पर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए केवल 474 रुपये देने होते थे। जिसमें 200 रुपये लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस, 200 रुपये आरटीओ का चार्ज और 74 रुपये स्मार्टचिप कंपनी को दिए जाते थे। वहीं एक साल की देरी पर 300 रुपये और दो साल की देरी करने पर 1074 रुपये जोड़कर भुगतान करना होता था।
डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं DL, RC और व्हीकल इंश्योरेंस – केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और व्हीकल इंश्योरेंस सहित दूसरे जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर की सुविधा दी है। इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी फीस के अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई जरुरत पड़ती है तो डिजी लॉकर की मदद से दिखा सकते हैं।
डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाएं
>> सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं।
>> अब साइनअप का विकल्प पर क्लिक करें।
>> इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी आदि सबमिट करें और अपना बनाया गया पासवर्ड दर्ज करें।
>> आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी आएगा।
>> अब आप ओटीपी या फिंगरप्रिंट विकल्प का उपयोग करके प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
>> इसके बाद आप अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाकर लॉग इन कर सकेंगे।