PAN Aadhaar Linking: आधार और पैन को लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक दोनों को लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम तारीख नजदीक है और अंतिम तारीख बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट भी हो सकता है। आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने भी इस सिलसिले में शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर लोगों को आगाह किया है।
कई लोगों ने आधार और पैन लिंकिंग करवा भी ली होगी। हम आधार पैन लिंकिंग तो करवा लेते हैं लेकिन इसका स्टेट्स चेक नहीं कर पाते। यानि कि हमारा पैन आधार से लिंक हुआ या नहीं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। अगर आपने पैन को आधार से लिंक करवा दिया है तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसका स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट की लेफ्ट की तरफ Quick Links सेक्शन पर जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा।
आपको “click here” हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा। यहां आपको आधार और पैन की डिटेल भरनी होगी।
डिटेल भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक हो चुका होगा तो आपको “your PAN is linked to Aadhaar Number” लिखा हुआ दिखाई देगा।
कैसे करें लिंक: पैन को आधार से लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।। ‘क्विक लिंक्स’ के नीचे बाईं ओर के कॉलम में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगी।आयकर विभाग आपके आधार विवरण से पैन के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा। ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर नाम पैन कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग हो ऐसे में उस व्यक्ति को दोनों डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा या व्यक्तिगत रूप से पैन आवेदन केंद्र पर जाना होगा और बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
