सरकारी पेंशनभोगी को हर वर्ष नवंबर महीने में अपने जीवित रहने का प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) बैंक में जमा करना पड़ता है ताकि उनका पेंशन न रुके। इसके लिए उन्हें बैंक में जाना पड़ता है। कई पेंशनर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ मूल स्थान या पेंशन प्राप्त करने वाले बैंक शाखा से काफी दूर रह रहे होते हैं और उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें आने-जाने में परेशानी होती है। लेकिन सरकार ने अब इस समस्या का सामाधान निकाल दिया है। सिर्फ 60 रुपये खर्च कर के पेंशनभोगी अब घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन पेंशनभोगियों ने 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, उनसे अधिकतम 60 रुपये शुल्क लेकर उनके घर पर यह सुविधा उपलब्ध करवाएं। 17 जनवरी 2020 को इस निर्देश के बाबत सर्कुलर जारी किया गया है।

सभी पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वे 1 दिसंबर को प्रत्येक साल एक सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वालों को लिस्ट तैयार करें। बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने वाले पेंशनरों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से याद दिलाने का भी निर्देश दिया गया है। मैसेज या मेल भेजने के साथ ही बैंक को यह भी पूछना होगा कि क्या वे घर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं?

पेंशनरों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए मंत्रालय ने बैंकों को लिए 24 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को पेंशनरों को एसएमएस/ईमेल भेजने के लिए कहा है। पिछले साल 18 जुलाई 2019 को एक सर्कुलर जारी कर केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से ही प्रदान कर दी थी। वहीं इससे कम उम्र के पेंशनरों को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच यह सर्टिफिकेट जमा करना होता है।