वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को मोदी 2.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री की तरफ से करदाताओं को टैक्स में छूट के लिए कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने ई-व्हीकल की खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक लोन की राशि पर लगने वाले ब्याज पर छूट की घोषणा की।
सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त ऋण की ब्याज अदायगी में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट देगी। करदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लगभग 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। अब 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ लिया जा सकता है। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 16 के तहत 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यदि कुल आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है तो सेक्शन 87ए के तहत 12500 की छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80 टीटीए के तहत बैंक, सहकारी समिति या डाकघर में बचत खाते पर करयोग्य राशि में 10 हजार रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80 सी में 1.5 लाख रुपये तक की छूट भी हासिल कर सकते हैं। इसके बीमा व पेंशन प्लान प्रीमियम, पीपीएफ में योगदान, होम लोन की मूल राशि का रिपेमेंट ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड्स में ईएलएलएस निवेश, एनएससी, पोस्ट ऑफिस जमा पर निवेश भी शामिल है।
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सेक्शन 80 सी में एनपीएस में योगदान करने पर 50 हजार रुपये की छूट हासिल की जा सकती है। खुद, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों से संबंधित मेडिक्लेम प्रीमियम पर 25 हजार रुपये की छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिक की सूरत में यह छूट 50 हजार रुपये हो सकती है।
सेक्शन 80 डीडी के तहत विकलांग आश्रित व्यक्ति के इलाज पर 75 हजार रुपये तक की छूट पाई जा सकती है। सेक्शन 80जीजी के तहत किराये के भुगतान पर भी छूट हासिल की जा सकती है। सेक्शन 24 बी के तहत होम लोन के लिए ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है। एजुकेशन लोन पर भी ब्याज में छूट हासिल की जा सकती है।

