BHIM-UPI, RuPay Card, CBDT: मोबाइल के जरिए यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड या रुपे कार्ड से अगर आपके बैंक ने ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूल किया है तो इसे रिफंड किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कर बैंकों से रिफंड जारी करने के लिए कहा है। सीबीडीटी ने इसके पीछे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का हवाला दिया है। जिन ग्राहकों से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स वसूला गया है उन्हें ये रिफंड किया जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है कि ‘बैंक 1 जनवरी 2020 या इसके बाद इलेक्ट्रोनिक मोड के जरिए की गई ट्रांजेक्शन पर एक्सट्रा चार्ज नहीं वसूल सकते। मेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10ए के तहत ये व्यवस्था एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पर भी लागू है। ऐसे में बैंक इन मोड्स के माध्यम से किए गए किसी भी भविष्य के लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाएं।’

सीबीडीटी ने दिसंबर, 2019 में इस बारे में बैंकों को स्पष्ट कर दिया था। बैंक इसको लेकर पहले जैसी स्थिति बनाए हुए थे लेकिन अब सरकार इन ट्रांजेक्शन चार्ज पर सख्त नजर आ रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सर्कुलर में आगे कहा कि बैंक वसूल किए गए शुल्कों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसयू के तहत वापस करें और भविष्य में ऐसे शुल्क न लगाएं। सेक्शन 269एसयू में रूपे पावर्ड डेबिट कार्ड, यूपीआई और यूपीआआई क्यूआर कोड शामिल हैं। ये सभी निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस मोड में सेक्शन 269एसयू में शामिल हैं। सीबीडीटी का यह निर्देश डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए अहम है।