Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों को अक्सर नौकरी खोने का डर सताए रखता है। प्राइवेट कंपनियां जितनी तेजी से तरह से हायरिंग करती है उतनी है तेजी से किसी को भी नौकरी से निकाल भी देती है। कर्मचारी को नौकरी से निकालने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार आर्थिक हालात ठीक न होने के चलते कंपनियां छंटनी करती हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण’ के तहत नौकरी से निकाले गए बेरोजगारों को वित्तीय मदद दी जाती है। ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण’ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ESIC द्वारा संचालित योजना है। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद दो साल तक एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है। अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इसके लिए पात्र हैं।
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
इस लिंक https://www.inexp.in/BcDS93 पर जाकर फार्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद ESIC की नजदीकी ब्रांच में जाकर जमा कर दें। ध्यान रहे फॉर्म के साथ आपको 20 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी अटैच करना होगा। इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा कराया जाएगा। ब्रांच से ही आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको कितने रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
बता दें कि इस योजना का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हं कंपनी ने गलत आचरण के चलते नौकरी से बर्खास्त किया हो। वहीं ऐसा व्यक्ति जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो या फिर जिसने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ली हो।