Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ESIC: प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों को हमेशा नौकरी खोने का डर सताए रखता है। ऐसा होता है जब रातों-रातों कोई कंपनी बंद हो जाती है और कर्मचारियों को घर बैठने के लिए कह दिया जाता है। एक नौकरी छूटने के बाद दूसरी नौकरी मिलना भी उतना आसान नहीं। ऐसे समय में किसी भी शख्स को दूसरे नौकरी को पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान उस व्यक्ति आर्थिक मदद की जरूरत होती है क्योंकि नौकरी छूट जाने के बाद उसको सैलरी नहीं मिलती।

लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार नौकरी छूट जाने पर दो साल तक आपको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत वित्तीय मदद देती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी अचानक नौकरी छूटने के बाद दो साल तक मदद की जाती है। ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह (2 साल) की अवधि के लिए आपको मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।

क्या है आवेदन का तरीका:

इस लिंक https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf पर जाकर फार्म को भरना होगा। यह फॉर्म आपको इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद ESIC की नजदीकी ब्रांच में जाकर जमा कर दें। ध्यान रहे फॉर्म के साथ आपको 20 रुपये का नॉन-ज्‍यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी अटैच करना होगा। इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा कराया जाएगा। ब्रांच से ही आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको कितने रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

कौन इस योजना के लिए कौन पात्र और कौन नहीं: ESIC एक्‍ट के तहत बीमित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। वहीं वे कर्मचारी जिसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया हो। वहीं ऐसा व्यक्ति जिसपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और जिसने वीआरएस ली हो उसे योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता। इस सुविधा का लाभ जीवन में एक बार ही मिलेगा। यदि बीमित व्यक्ति एक सर्विस गैप के दौरान इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो दोबारा सर्विस गैप के दौरान उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।