Aadhar PAN Linking: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों से 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। सेबी के मुताबिक अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निवेशकों का पैसा फंस सकता है। पैन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे उन्हें ट्रांजेक्शन में समस्या आ सकती है।
ऐसे में जरूरी है कि तय समय से पहले आप पैन को आधार से लिंक कर लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। आप एक मैसेज के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPN टाइप करके एक स्पेस देना है। इसके बाद आधार नंबर टाइप करना है। इसके बाद फिर एक स्पेस देना है और पैन नंबर टाइप करना है। उदाहरण के लिए (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.)। अब इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज देना है। इसके बाद आधार पैन से लिंक हो जाएगा।
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पैन को आधार के साथ लिंक करने के कुछ फायदे हैं जिनमें पहला फायदा तो यह है कि आपका पैन निष्क्रिय नहीं होगा। अगर पैन निष्क्रिय नहीं होगा तो आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज नहीं होगा। जो व्यक्ति लिंकिंग नहीं करेंगे उन्हें ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना होगा। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आधार पैन लिंकिंग जरूरी है।
बता दें कि सरकार की ओर से आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 है। जो ग्राहक आधार पैन को समय से लिंक नहीं करवाएंगे उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है।