पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च है। ऐसे में अगर आपने इन दोनों को लिंक्ड नहीं करवाया है तो इस डेडलाइन से पहले करवा लें। अगर आप आधार को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सरकार ने तय किया है कि जो भी पैन आधार के साथ लिंक नहीं होगा वह अवैध यानी डिएक्टिवेट कैटिगरी में डाल दिया जाएगा।
यानी कि अगर आपने समय पर लिंकिंग नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय कर सकता है। इसके साथ आपको आधार और पैन की लिंकिंग करते हुए सही जानकारी ही दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए आप आराम से भरी गई जानकारियों को चेक करें।
अक्सर देखने को मिलता है कि पैन और आधार में एक ही शख्स के अलग-अलग नाम होते हैं। ऐसे में सबसे पहले दोनों जगह एक ही नाम का इस्तेमाल हो रहा हो यह सुनिश्चित करने के बाद ही आधार पैन लिंक करें।
हमेशा एनएसडीएल पैन सेवा केंद्रों और यूटीआईटीएसएल जैसे ऑफलाइन सेवाओं के जरिए या फिर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए ही लिंक करवाएं। किसी भी एजेंट के फेर में न फंसे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे पता लगाएं पैन कार्ड आधार के साथ लिंक्ड है या नहीं:-
1. सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2. यहां आपको बायीं तरफ लिंक आधार ऑप्शन मिलेगा, इसपर टैप करें।
3. जैसे ही आप link aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग से एक पेज़ खुलेगा।
4. इसके बाद आपको लिंक आधार के ठीक नीचे लिखा मिलेगा click here टू व्यू द स्टेटस।
5. ‘Click here’ पर टैप करें
6. नए पेज प आपसे PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा
7. पैन और आधार नंबर डालने के बाद ‘View link aadhaar status’ पर क्लिक करते ही स्टेट्स का पता लग जाएगा।