7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Pensioners: केंद्र सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मृतक परिवार द्वारा क्लेम करने के एक महीने के भीतर फैमिली पेंशन शुरू कर दी जाए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। इसमें सभी विभागों को नियमों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते कई सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। कई कर्मचारी तो ऐसे थे जो कि परिवार में अकेले ही कमाने वाले थे। उनके परिवार को तत्काल पैसों की जरूरत है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत मिलने सभी फायदों को कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को दिए जाएं। परिवार को एनपीएस के तहत कर्मचारी के योगदान और रिटर्न का भुगतान तय समय पर किया जाए।
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इस परिपत्र में आगे कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिल पेंशन जारी करने के साथ-साथ एनपीएस के तहत आने वाले पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) को बंद करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और रिटर्न सरकारी खाते में ट्रांसफर होगा जबकि बाकी बची रकम नॉमिनी या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर की जाएगी।