7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक सचिवों को अनुपयोगी कर्मचारियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक सचिवों से ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कहा है जो अनुपयोगी हैं।
इस आदेश के तहत वे कर्मचारी जो कि 22 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या फिर 48 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं और ‘काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं’ उन्हें रिटायर कर दिया जाए।
बता दें कि जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 226 (2) में संशोधन के बाद यह आदेश आया है। इसमें बीते साल ही संशोधन किया गाया था जिसके तहत 22 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या फिर 48 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है।
इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया ये अहम फैसला
तत्कालीन वित्तीय आयुक्त ने इस मामले से संबंधित अधिसूचना जारी कर कहा था कि किसी भी कर्मचारी को रिटायर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को या तो तीन महीने पहले नोटिस देना होगा या तीन महीने का भत्ता देना होगा।
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ‘संशोधन के बाद अबतक अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा पर कोई अभ्यास नहीं किया है। ऐसे में सभी डिपार्टमेंट्स ऐसे कर्मचारियों की पहचान करें जो कि ‘काम में अप्रभावी या जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हैं’ और इन्हें सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखेंगे।’