7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं जिससे कर्मचारी के परिवार या आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद पेंशन मिल सकेगी। नए नियम के तहत 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार और आश्रितों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि के रूप में मिलेगा।
नए नियम के अनुसार, सरकार ने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को हटा दिया है। अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि परिवार को दी जाएगी। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हो चुके ये अहम फैसले
वहीं दूसरी तरफ लंबे इंतजार के बाद हाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) बहाल कर इसे 17 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है।
ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू हुईं हैं। कोरोना महामारी के चलते डीए बढ़ोत्तरी डेढ़ साल के लिए फ्रीज थी। इस वजह से डीए पुरानी दर यानी 17 फीसदी के तहत ही दिया जा रहा था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को सैलरी तो पेंशनर्स को पेंशन बढ़कर मिल रही है। जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए और डीआर पर एक और बढ़ोत्तरी मिल सकती है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो डीए और डीआर दिवाली से पहले 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है।