7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन को लेकर एक आदेश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती हैं तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह सहुलियत सातवें वेतन आयोगे के FR 22-B(1) के तहत मिलेगी।

इसके तहत दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद चाहे कर्मचारी के पास ज्यादा जिम्मेदारी हो या न हो लेकिन उसे वेतन सुरक्षा मिलेगी। यह ऑर्डर 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले सुझावों के बाद इसपर फैसला लिया गया है।

7th Pay Commission: मोदी सरकार इन सरकारी नौकरी वालों को देगी सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी

इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद सरकार के अलग सर्विस या कैडर में सीधे भर्ती किए जाते हैं। यानी जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद प्रोबेशनर नियुक्त हुआ है और फिर कन्फर्म हुआ है उनपर यह आदेश लागू होगा।

FR 22-B(1) के प्रावधानों के तहत प्रोबेशन पीरियड के दौरान वह मिनिमम टाइम स्केल पर सैलरी निकालेगा या सेवा या पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के बाद सैलरी सर्विस के टाइम स्केल में या पद में निर्धारित की जाएगी।

इन कर्मियों को राहत: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया कि वे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया जारी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि वे इस बकाये का 12 फीसदी ब्याज दर के साथ भुग्तान करें। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अतिरिक्त समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 प्रतिशत वेतन कटौती के सरकार के फैस ले को भी रद्द कर दिया।