7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अधिकारियों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने को ‘गंभीर कदाचार’ कहा है। सीवीसी ने कहा है कि रिटायर्ट अधिकारियों को कूलिंग ऑफ पीरियड को पूरा करना चाहिए।

इस संबंध में सीवीसी ने एक ऑर्डर भी जारी किया है। ऑर्डर में कहा गया है कि सभी सरकारी संस्थाओं को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को जॉब ऑफर करने से पहले विजिलेंस क्लीयरिंस लेना होगा।

सीवीसी ने सभी केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा है कि ‘यह देखा गया है कि कुछ अवसरों पर सरकारी संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी प्राइवेट सेक्टर के संगठनों में फुल टाइम जॉब/संविदा पर जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। यह भी देखने को मिला है कि इस तरह की ऑफर को स्वीकर करने से पहले संबंधित संगठनों के नियमों के तहत निर्धारित कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया जाता।’

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सीवीसी के मुताबिक सभी सरकारी संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए उचित नियम और दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। अधिकारियों को इस तरह के ऑफर कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद ही स्वीकार करने चाहिए।

केंद्रीय पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी!

कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्‍य सदस्‍य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के मुताबिक अगर पेंशनर्स की मृत्यु नॉन कोविड या फिर कोविड के चलते होती है तो ज्यादा लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाही के बिना क्लेमज जारी कर दिया जाएगा।

सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम 80(ए) के तहत प्रावधान है कि कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु पर प्रोविजनल फैमिली पेंशन तभी स्वीकृत की जाती थी जब पे एंड अकाउंट ऑफिस (पीएओ) के पास पेंशन क्लेम से संबंधित कागज पहुंचते थे।