7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने रिटायरमेंट पर ट्रैवलिंग अलाउंस (टीए) के क्लेम आवेदन की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब रिटायर्ड कर्मचारी 60 की बजाय 180 दिनों के भीतर टीए क्लेम कर सकते हैं। यात्रा खत्म होने वाले दिन से दिनों की गिनती मान्य होगी।

हालांकि, केंद्र ने घोषणा की कि टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग पर टीए क्लेम के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह घोषणा की।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुताबिक कई तरह के सुझाव लगातार मिल रहे थे जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद क्लेम करने की यह समय सीमा काफी कसी हुई थी। ऐसे में रिटायर्ड कर्चमचारियों को कम समय मिल पा रहा था लेकिन अब कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च के लिए क्लेम सब्मिट कर सकेंगे। यह नया नियम 15 जून से मान्य है।