7th pay commission pension, 7th CPC family pension, RBI Rules: सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को हर महीने पेंशन मुहैया करवाई जाती है। अगर पत्नी जिंदा हो तो वह पेंशन की हकदार होती है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत (डीआर) और सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल होते हैं।
अक्सर पेंशन को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिसमें से एक सवाल यह है कि क्या सरकारी पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके द्वारा ज्वाइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है? या बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह करना चाहिए या नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस संबंध में सभी कन्फ्यूजन को दूर किया है।
आरबीआई के मुताबिक हां, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवनसाथी (पति/पत्नी) के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए।
पे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी: केंद्र सरकार ने हाल में कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन को लेकर एक आदेश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती हैं तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह सहुलियत सातवें वेतन आयोगे के FR 22-B(1) के तहत मिलेगी।
