लड़कियों को आश्रम में कैद कर कथित यौन शोषण के आरोपों से घिरे वीरेंद्र देव दीक्षित के वकील ने गलतबयानी की तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने तत्काल वकील को कोर्टरूम से बाहर निकलवा दिया। बहस के दौरान वकील ने कह दिया था कि-‘नारी नर्क का द्वार होती है, इसीलिए हम लड़कियों को आश्रम में कैद करके रखते हैं।’ इस बयान को सुनकर जज सहित अन्य सभी लोग चौंक पड़े। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने वकील के लफ्ज को आपत्तिजनक बताते हुए प्रतिवाद किया। जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने कोर्टरूम से बाहर का रास्ता दिखाया।
बाबा वीरेंदर देव के वकील ने कोर्ट में कहा नारी नर्क का द्वार है। अश्लील बाबा & पागल वकील-दोनों को सलहत सज़ा दो। घटिया सोच की वजह से बच्चियों को ये कैद कर शोषण करते हैं।गुस्से में मैंने भी वकील के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया की। चीफ जस्टिस जो खुद महिला हैं उन्होंने वकील बाहर फिंकवाया।
— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) February 5, 2018
आश्रम के वकील ने यह भी कहा कि हम न तो कोई सोसायटी हैं और न ही हमारे ऊपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य संस्था का आदेश लागू होता है, क्योंकि हम कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं देते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा-आखिर यह विश्वविद्यालय कैसे कहलाता है? इस पर वकील ने जवाब देते हुए कहा कि चूंकि इस आश्रम का संचालन खुद भगवान कर रहे हैं, इस नाते यह विश्वविद्यालय कहलाता है। वकील ने दीक्षित को भगवान बताते हुए कहा कि जब भगवान खुद ज्ञान दे रहे हैं, तो कोई हमको विश्वविद्यालय कहने से मना कैसे कर सकता है।
CBI ने फिर महीने का समय मांगा बाबा को पकड़ने के लिए। मैने कोर्ट से गुज़ारिश की आध्यात्मिक विश्विद्यालय का नाम बदलवाएं। ये तो सोसाइटी भी न है, विश्वविद्यालय कैसे बोल सकते हैं खुद को? कोर्ट ने 2 दिन समय दिया बाबा के वकील को बताने के लिए वो कैसे विश्वविद्यालय नाम इस्तेमाल कर रहे है?
— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) February 5, 2018
इस पर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा कि ‘दीक्षित न सिर्फ खुद को सबसे उपर मानते हैं, बल्कि खुद को भगवान भी समझते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आश्रम विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका गठन विश्वविद्यालय परिनियमावली के तहत नहीं हुआ है और न ही यूजीसी से मान्यता प्राप्त है।
‘बाबा के लॉयर ने आज कोर्ट में बोला कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि हम सीधे भगवान के निर्देश पर काम कर रहे हैं और उनके वकील ने कहा कि नारी नर्क का द्वार होती है जिस पर मैंने आपत्ति जताई” @SwatiJaiHind
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— Amit Mishra (@Amitjanhit) February 5, 2018
उधर पूछताछ के दौरान सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि लड़कियों को आश्रम में कैद रखने के मामले में फरार चल रहे वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर( एलओसी) जारी हुआ है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें आरोप लगाया था कि रोहिणी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में लड़कियों और महिलाओं को अवैध ढंग से कैद कर रखा गया। पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने आश्रम में कैद लड़कियों को मुक्त कराया था। घटना के बाद फर्जी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है।
