बिहार के बक्सर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक रेस्टोरेंट में डोसा के साथ सांभर ना दिए जाने पर 3500 रुपए का जुर्माना लगा है। इस मामले को लेकर लगभग एक साल तक सुनवाई चली। इसके बाद उपभोक्ता कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय भी दिया है।
ऑनलाइन आर्डर देकर मंगाया था डोसा
मामला 12 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है। बक्सर के रहने वाले मनीष पाठक ने अपने जन्मदिन के दिन नमक रेस्त्रां से स्पेशल मसाला डोसा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। इसके लिए उन्होंने 140 रुपए का भुगतान किया। हालांकि जब उन्होंने मसाला डोसा का पैकेट खोला तो उसमें सांभर नहीं था।
11 महीने तक कोर्ट में चला केस
जब मनीष पाठक ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट के मालिक से की तो उन्होंने ठीक से बात नहीं की और बेरुखी से जवाब दिया। इससे मनीष पाठक को अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रेस्टोरेंट के मालिक के व्यवहार से नाराज मनीष ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। करीब 11 महीने तक सुनवाई चली, और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
11 महीने तक चले इस केस का फैसला अब गया है, कोर्ट ने रेस्त्रां को मामले का दोषी पाया और जुर्माना लगाया है। खंडपीठ ने परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट के लिए 2000 रुपए का और वाद के खर्च के रूप में अलग से 1500 रुपए का जुर्माना लगाया। कुल 3500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर तय समय में जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
अब उपभोक्ता कोर्ट के फैसले और मनीष पाठक के हौसले की लोग तारीफ कर रहे हैं। मनीष पाठक ने रेस्टोरेंट मालिक के व्यवहार को गलत मानकर इसकी शिकायत की, केस लड़ा और अब उनके हक में फैसला आया और उनकी जीत हुई है।
