Rapido, Uber Taxi Service in bengaluru: रैपिडो और उबर ने गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को एक बार फिर बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दीं। बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक के कई अन्य शहरों में भी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स ने बाइक टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। बता दें कि यह कदम, कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें सरकार को एक महीने के अंदर बाइक टैक्सी पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जब तक सरकार मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत दोपहिया वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में संचालित करने के लिए स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश जारी नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
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आदेश को चुनौती
Rapido, Uber और Ola ने इस प्रतिबंध को अदालत में चुनौती दी थी। कैब सर्विस प्रोवाइडर्स ने दलील देते हुए कहा था कि यह कदम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बुधवार (20 अगस्त, 2025) को मुख्य न्यायाधीश विभू बख़रु और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने कहा कि बाइक टैक्सी एक ‘वैध व्यवसाय’ है और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना ‘असंवैधानिक’ है। कोर्ट ने इस बैन को ‘मनमाना, अनुचित और अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन’ करार दिया।
अदालत ने यह साफ कर दिया कि अगर सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने के खिलाफ फैसला लेती है, तो उसे इसके लिए उचित तर्क और ठोस डेटा पेश करना होगा।
अदालत ने प्लेटफॉर्म्स की अपीलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि, “किसी भी स्थिति में, जब फैसला लिया जा रहा हो, राज्य को सबकुछ फ्रीज (स्थगित) नहीं करना चाहिए। पुलिस अन्य अपराधों पर कार्रवाई जारी रख सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह याचिका लंबित है।”
इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की गई है।