भारत में पिछले कुछ महीनों में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को फंसाने के लिए अलग-अलग तरीके आजमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन ठगी के जाल में फंस जाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसकी शिकायत कहां और किससे करें। भारत सरकार और एजेंसिया साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए नई नीतियां बनाने के साथ ही कड़े कदम भी उठा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर मिलने वाले रेफरेंस नंबर की मदद से आप पोर्टल पर अपनी शिकायत का स्टेटस सीधे ट्रैक कर सकते हैं।
साइबरक्राइम की शिकायत कैसे करें (How to report a cybercrime)
साइबरक्राइम से जुड़ी शिकायतों को ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से दर्ज कराया जा सकता है।
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विकल्प 1: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) के जरिए डिजिटल धोखाधड़ी की शिकायत
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) भारत सरकार का एक आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जहां नागरिक साइबर अपराधों (Cyber Crimes) की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग, हैकिंग, फ़िशिंग, या सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों जैसी घटनाओं की तेज और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।
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-आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल – http://www.cybercrime.gov.in पर जाएं
-इसके बाद ‘File a Complaint’ पर क्लिक करें
-फिर ‘नियम व शर्ते’ स्वीकार करें और फिर ‘Report Other Cyber Crime’ या ‘Report Crime Related to Women/Children’ पर क्लिक करें
-अब एक नागरिक के तौर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य/UT एंटर करके लॉगइन करें। वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्र्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
-शिकायत फॉर्म को घटना से जुड़ी सभी डिटेल्स के साथ पूरा भरें। इस सेक्शन में कई हिस्से होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी जानकारी शामिल करें।
-फिर सपोर्टिंग सबूत (evidence) अपलोड करें, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट या फ्रॉड ईमेल की कॉपी।
-शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश (confirmation message) और एक विशिष्ट स्वीकृति संख्या (acknowledgement number) मिल जाएगी।
विकल्प 2: हेल्पलाइन के जरिए करें साइबरक्राइम की शिकायत
वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) के मामले में तुरंत राष्ट्रीय साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की रिपोर्ट दर्ज करें।
यह हेल्पलाइन आपको धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कराने और शिकायत दर्ज करने में मदद करती है।
विकल्प 3: लोकल पुलिस स्टेशन पर करें साइबरक्राइम की शिकायत
-आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या अपने शहर के साइबरक्राइम सेल में एक लिखित शिकायत (प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR) दर्ज करा सकते हैं।
-आपकी शिकायत में साइबर अपराध से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और डिटेल्स शामिल होनी चाहिए।
अपनी शिकायत का स्टेटस कैसे करें ट्रैक (How to track your complaint)
-ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायत की स्थिति (Status) जांचने के लिए नीचे दी गईं स्टेप्स को फॉलो करें:
-नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की वेबसाइट- http://www.cybercrime.gov.in पर जाएं
-इसके बाद “Track Your Complaint” या “Check Status” विकल्प पर क्लिक करें।
-शिकायत दर्ज करने के बाद आपको SMS या ईमेल के जरिए मिला acknowledgement number (रसीद संख्या) दर्ज करें।
-इसके बाद आप अपनी शिकायत की मौजूदा स्थिति और अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही देख सकते हैं।
acknowledgement number खो जाने पर क्या करें?
अगर आपने अपना Acknowledgement Number मिस कर दिया है तो उसे प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए तरीकों में से किसी एक को आज़मा सकते हैं:
ईमेल या SMS चेक करें: अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल मैसेज में ‘cybercrime complaint’, ‘acknowledgement number’ या ‘NCRP’ जैसे कीवर्ड से सर्च करें।
साइबरक्राइम हेल्पलाइन पर संपर्क करें: 1930 नंबर पर कॉल करें और अपनी निजी जानकारी (जैसे नाम, मोबाइल नंबर आदि) दें ताकि वे आपकी शिकायत को मैनुअली सर्च कर सकें।
साइबर पुलिस स्टेशन जाएं: उस पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाएं जहां आपने शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी पहचान का प्रमाण (ID Proof) साथ ले जाएं ताकि वे रिकॉर्ड की मैनुअल सर्च कर सकें।
