रोड एक्सिडेंट को कम करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकार ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करा रही हैं। इसके लिए रेड लाइट पर ट्रैफिक कैमरा तो लगाए हैं साथ में ट्रैफिक पुलिस के जवाब भी ई-चालन काटने वाली डिवाइज के साथ मौजूद रहते हैं। कई बार तो ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद लोगों का पता ही नहीं चलता कि, उनका ई-चालान कट गया है। वहीं जब ई-चालन के भुगतान के लिए मैसेज आता है तब लोगों को इसके बारे में पता चलता है। अगर आपको भी डर है कि, कहीं आपका ई-चालन तो नहीं कटा या ई-चालान का भुगतान करना बाकी है तो यहां हम आपको इसे चेक करने की प्रोसेस बताने जा रहे हैं।
ऑनलाइन ई-चालान का कैसे करें पता – अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो घर बैठे ही अपने ऑनलाइन चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन या परिवहन विभाग के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हैं। ई-चाल का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की echallan.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां होम पेज पर आपको चेक चालान स्टेटस दिखाई देगा जिसपर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। जहां डीएल नंबर और व्हीकल नंबर दर्ज करने के बाद आपके सामने ई-चालान का स्टेटस आ जाएगा। अगर नो फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो इसका मतलब है कि, आप पर कोई ई-चालान बकाया नहीं है।
ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर होती है कार्रवाई – अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका ई-चालान कटा है तो इसका भुगतान 60 दिनों के अंदर करना होता है। किसी वजह से अगर ई-चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो सरकार या पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाती है। जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही जेल या तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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कैसे करें ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान – इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा जहां डीएल नंबर और व्हीकल नंबर दर्ज करके कैप्शन कोड ऐड कीजिए। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करें अब नया पेज ओपन होगा, जहां ई-चालान की डिटेल्स दी गई होगी। यहां आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करके नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है।