यूपी में रहने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार उन्हें बड़ा तोहफा देने जा रही है। अगर महिलाओं के नाम 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति है तो उन्हें रजिस्ट्री पर छूट मिल सकती है। फिलहाल 90 लाख तक की संपत्ति पर महिलाओं को सात फीदसी स्टांप शुल्क देना होता है। वहीं 10 लाख तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क 6 फीसदी है। योगी सरकार बजट सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने वाली है जिसमें एक करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए महिलाओं को 7 फीसदी की जगह 6 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा।
जल्द कैबिनेट में पास होगा बिल
यूपी सरकार के स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि सरकार जल्द ही कैबिनेट में इस संबंध में बिल पास करने वाली है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नए सिरे से छूट देने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 90 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर सात फीसदी स्टाम्प शुल्क,10 लाख पर छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था है। इस इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा रहा है।
18 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र
यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 20 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जा सकता है। एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है।