गौतमबुद्ध नगर के सार्वजनिक स्थान, मॉल, निजी व सरकारी कार्यालयों में आठ दिसंबर से तंबाकू पदार्थों का सेवन पूर्णत: वर्जित हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ इन क्षेत्रों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने जा रहा है। उल्लंघन करने पर कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर उसे पुलिस को सौंपा जाएगा। इसमें छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। प्रतिबंधित ई-सिगरेट नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना और एक साल की सजा हो सकती है।
जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एसीएमओ) डॉ. सुनील दोहरे ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत डीएम के आदेश पर आठ दिसंबर से जिले के सार्वजनिक स्थान, मॉल, औद्योगिक, निजी व सरकारी कार्यालयों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। सभी को नोटिस देकर यह जानकारी दे दी गई है।
आठ दिसंबर के बाद अगर कोई इन स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना ने बताया कि यह आदेश जिले में स्थित बीएसएनएल, आयकर सहित सभी केंद्रीय विभागों के कार्यालयों में भी लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही विभागाध्यक्ष पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले स्कूल-कॉलेजों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।