Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ज्ञानवारी परिसर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे पर लगाई गई रोक को आगे बढ़ा दिया। दोपहर 3.30 बजे इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि जिला अदालत के फैसले से बाद सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आने तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी।
कोर्ट में क्या-क्या हुआ
बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि वादी के पास वास्तव में कोई साक्ष्य नहीं है और वे एएसआई सर्वेक्षण की मदद से साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।
मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जिला कोर्ट ने एप्लिकेशन फाइल होते ही सर्वे का आदेश पास कर दिया। महिला याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं हैं, और ASI को सबूत इकट्ठे करने चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि सबूत इकट्ठे करने की इजाजत के लिए किसी और को नहीं कह सकते हैं। ये गैरकानूनी है। कोर्ट ने पूछा कि अगर हिंदू पक्ष सबूत जुटाना चाहता है और कोर्ट इसकी इजाजत देता है तो इसमें समस्या क्या है? अगर इस स्टेज पर भी सबूत इकट्ठे हो जाएं तो क्या नुकसान होगा?