Gyanvapi Case Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने की मांग की थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी में मौजूद हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षण करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए हिंदू पक्ष की मांगों को नकार दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को वैकल्पिक फोरम का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में हिंदू पक्ष की मांगों का विरोध किया है।

ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एएसआई सर्वे में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। मुख्य गुंबद का सर्वे करीब पूरा हो चुका है। तहखाने के सर्वे का काम फिलहाल जारी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब तक तहखाने को खाली नहीं किया जाता, तब तक सर्वे का पूरा नहीं हो सकेगा।

क्या है ज्ञानवापी मामला?

हिंदू पक्ष का मानना है कि वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को मुस्लिम शासकों ने मंदिर परिसर तोड़कर बनाया था। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के भीतर शृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन मामलों की सुनवाई ही कोर्ट में नहीं हो सकती है। इसी विवाद को लेकर अगस्त 2021 में हिन्दू पक्ष वाराणसी कोर्ट पहुंच था और ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी थी। निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ज्ञानवापी परिसर के भीतर एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे करने के वाराणसी अदालत के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने आदेश देते वक्त कहा कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से सभी को न्याय मिलेगा।