Gyanvapi ASI Survey: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अहम याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की गई है। यह याचिका जितेंद्र सह विसेन व अन्य की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि प्लाट संख्या 9130 अर्थात पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील किया जाए, ताकि एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान प्राप्त श्री आदिविश्वेश्वर मंदिर के अवशेष पर उकेरे गए। हिंदू प्रतीक चिह्नों जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक व अन्य हिंदू प्रतीक चिह्न व मंदिर के अवशेषों को कोई नुकसान न पहुंचा सके।
क्या है मामला?
ज्ञानवापी परिसर में पिछले साल मई में एडवोकेट कमीशन सर्वे कराया गया है। इस दौरान कुछ हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे। इसके बाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने, निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील किए जाने और परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। यह याचिका राखी सिंह समेत कई अन्य लोगों ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
5वें दिन भी सर्वे जारी
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। इसमें आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में खुदाई की इजाजत नहीं दी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में मौजूद तहखानों में सर्वे का काम बाकी है। जब तक इन तहखानों को नहीं खोला जाता है तब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो सकेगा। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिना मलबे को हटाए सर्वे होना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे आज सुबह 8 बजे शुरू होगा, ऐसा लगता है कि गुंबद का सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है। तहखाने का भी सर्वे किया जा रहा है। तहखाने में मलबा भरा है जिसे हटाए बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी संभव नहीं है।