मदरसे में पढ़ने आए दो मासूम भाईयों से कुकर्म के मामले में यहां एक मौलाना दोषी साबित हुआ है। सोमवार (12 नवबंर, 2018) को मामले की सुनवाई कर रही पोस्को एक्ट कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद की सजा मिली है। साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने से मिलने वाली राशि में 20-20 हजार रुपए दोनों पीड़ितों को दिए जाएं।
मामले में पोस्को एक्ट कोर्ट के स्पेशल ऑफिसर रणवीर सिंह डागर ने बताया कि यूपी के साहिबाबाद स्थित एक गांव में रहने वाले एक शख्स के दो बेटे (9 और 7) इलाके के ही एक मदरसे में पढ़ रहे थे। आरोप है कि मदरसा के मौलाना नदीम ने दोनों भाईयों के साथ कई बार कुकर्म किया। जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई, 2015 को भी मौलाना दोनों भाईयों को अपनी हवस का शिकार बनाया।
डागर के मुताबिक मौलाना ने दोनों बच्चों को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह नाबालिगों और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर देगा। इस बीस दो महीने के अंतराल में मिलने वाली छुट्टी के दौरान बच्चों के पिता 7 अगस्त, 2015 को उन्हें घर लेने पहुंचे। बच्चे जब घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई।
परिजनों ने तुरंत साहिबाबाद थाना क्षेत्र आरोपी मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया है और उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।