Abdullah Azam Khan: सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से भी उनका नाम काट दिया गया है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वोटर लिस्ट से अब्दुल्ला आजम खान का नाम हटाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखा था।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसे मतदाता सूची से तुरंत हटा दिया जाएगा।
आदेश पत्र में कहा गया है, “यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान का नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाए।”
क्यों हुई थी विधानसभा सदस्यता रद्द ?
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी तीन साल में दूसरी बार खत्म हुई है। सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म को अपनी विधायकी इसलिए खोनी पड़ रही क्योंकि सोमवार को एक विशेष अदालत ने उन्हें और उनके पिता आज़म खान को 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। उनपर मुरादाबाद में एक सड़क जाम करने को लेकर मामला दर्ज था।
जिस घटना के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था वह 1 जनवरी, 2008 को पड़ोसी रामपुर जिले में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें सात जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई थी। अब्दुल्ला रामपुर के स्वार से विधायक हैं।सोमवार को अब्दुल्ला आजम और आजम खान मुरादाबाद में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे।
धारा 341 और 353 के तहत दर्ज है मामला
अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। एक अन्य सरकारी वकील मोहनलाल विश्नोई ने कहा कि मामले के सात अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
इनमें अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली और पूर्व विधायक हकी इकराम कुरैशी और नईम-उल-हसन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने कुल आठ अभियोजन पक्ष और 17 बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 2 जनवरी, 2008 का है, जब एक कार जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान यात्रा कर रहे थे, को मुरादाबाद जिले के छजलेट थाना क्षेत्र में काले रंग की फिल्म होने के कारण रोका गया था।