Uttar Pradesh Judge: गोवा पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एक जज और उनके पति के बीच रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ पार्किंग को लेकर कथित तौर पर विवाद होने के बाद दो प्राथमिकी दर्ज कीं।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6.30 बजे हुई, जब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और उनके पति उत्तरी गोवा में एक समुद्र तट के पास एक रेस्टोरेंट में गए थे। अपनी शिकायत में, जज ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें और उनके पति को गालियां दीं और धक्का दिया। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जज ने शिकायत में कहा कि आरोपी कर्मचारियों ने इसके बाद पार्किंग के मुद्दे पर उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।

रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (3) (आपराधिक धमकी) के साथ बीएनएस की धारा 3 (5) (सामान्य इरादे) के तहत रात 10.43 बजे एफआईआर दर्ज की गई।

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रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने भी क्रॉस-शिकायत दर्ज कराई। जज और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि दंपति ने रेस्टोरेंट के दो कर्मचारियों को गालियां दी और उन्हें गलत तरीके से रोका। एफआईआर धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और बीएनएस की धारा 3 (5) (साझा इरादे) के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि झगड़ा रेस्टोरेंट के पास भुगतान पार्किंग स्थान के मुद्दे पर विवाद से शुरू हुआ।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दंपति को अपनी कार पार्क करने के लिए उचित जगह नहीं मिली। इस वजह से उनके और रेस्टोरेंट के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। दंपत्ति का आरोप है कि पार्किंग के लिए ग्राहकों को रास्ता बताने के लिए कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जज के पति ने इसके बाद रेस्टोरेंट के काउंटर एरिया के पास कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकाया। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हमने क्रॉस-एफ़आईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है।

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(इंडियन एक्सप्रेस के लिए पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट)