उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोमवार को राज्य के 1.5 करोड़ मजदूरों को मेंटेनेंस अलाउंस देने का तोहफा देने जा रही है। मजदूरों के लिए नए साल में भत्ते की यह पहली किश्त होगी, जो कि यूपी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को दी जाएगी। कोरोना के इस दौर में आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजदूरों पर मार पड़ी है। इस वजह से योगी सरकार पहली किश्त के तौर पर मजदूरों के अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है।
सीएम योगी सोमवार को लोक भवन सभागार में श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सवा करोड़ मजदूरों के खातों में भरण-पोषण भत्ता के रूप में 1000 रुपये की धनराशि आनलाइन ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बीते दिनों पेश किए गए दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भरण पोषण भत्ता (मेंटेनेंस अलाउंस) दिए जाने के लिए 4000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। इसी के तहत योगी सरकार ने 2000 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, भरण पोषण भत्ता केवल उन्हीं मजदूरों को दिया जाएगा, जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराया हो। यह ऐलान होने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में मजदूरों के पंजीकरण की रफ्तार बढ़ गई और वर्ष 2021 के आखिरी 14 दिनों में 3.68 करोड़ मजदूरों ने भरण-पोषण भत्ता के लिए पंजीकरण करा लिया। सोमवार को इनमें से 1.5 करोड़ लोगों को राशि जारी की जाएगी।
श्रम विभाग के मुताबिक, भरण-पोषण भत्ते के लिए एक परिवार से एक ही सदस्य को राशि ट्रांसफर की जाएगी। योगी सरकार की ओर से इस योजना की घोषणा के साथ ही एक परिवार के कई लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया, लेकिन नियमानुसार सभी लोग भरण-पोषण भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे।
योगी सरकार की मजदूर भत्ता योजना के तहत 23 लाख श्रमिकों को पहुंचाया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 जून 2021 को 23 लाख श्रमिकों के खाते में इस योजना के अंतर्गत 230 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। यह राशि ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर की गई है।
- इस योजना के तहत राज्य के गरीब दिहाड़ी मजदूर और निर्माण श्रमिक (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) को 2000 रुपये दिए जाएंगे। ये 2000 रुपये की राशि 1000-1000 करके दो किश्तों में जारी की जाएगी
-श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत -मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा
-आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
-अगर आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज नहीं है तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
