राज्य के नदिया जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता लंकेश्वर घोष सहित 11 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। कृष्णनगर अदालत ने 14 महीने पहले जमीन हड़पने के एक मामले में अपर्णा बाग नामक महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इन अभियुक्तों को बीते महीने ही दोषी करार दिया गया था।
सरकारी वकील विकास मुखर्जी ने बताया कि अदालत ने इसे एक दुर्लभ घटना मान कर सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि 23 नवंबर, 2014 को तृणमूल नेता लंकेश्वर घोष के नेतृत्व में अभियुक्तों ने बम और गोलियों से उस महिला पर हत्या की नीयत से हमला किया था। उनका मकसद महिला की जमीन पर कब्जा करना था। मुखर्जी ने दलील दी थी कि इन हमलावरों और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। अभियुक्तों के हमले में गोली लगने से उस महिला की मौत हो गई थी। यह घटना नदिया जिले के कृष्णगंज गांव की है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि लंकेश्वर की अगुवाई में कुछ लोगों ने उस महिला की खेती की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर उन लोगों ने बम फेंके और फायरिंग की। इससे उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हमले में दो लोग और घायल हुए थे। लेकिन उनकी जान बच गई।
मामले की सुनवाई एक साल से कुछ ज्यादा समय तक चली और यह बीती 26 जनवरी को पूरी हुई। अदालत ने उसी दिन तमाम अभियुक्तों को हत्या के अलावा हथियार व विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। पुलिस के मुताबिक इस घटना का एक अभियुक्त अब तक फरार है। पुलिस ने बताया कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त लंकेश्वर घोष खुद को तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता बताता है। हालांकि नदिया जिले के पार्टी नेताओं ने उसके इस दावे का खंडन किया है।