Congress Leader Controversial Statement: भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के एक बयान को लेकर इस वक्त देश की सियासी टेंपरेचर को बरसात के मौसम में मई-जून की गर्मी का एहसास करा रहा है। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी किया था। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता फिरोज खान के बोल बिगड़ गए हैं। कैमरे पर खुली धमकी देते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा, ‘कानूनों को अपने हाथ में लें और जहां टी राजा सिंह दिखाई दे उन्हें पीटे’। चलिए पूरा माजरा समझते।
कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, तू डाल-डाल मैं पात-पात!
बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता फिरोज खान हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कैमरे पर खुली धमकी दे डाली। साथ ही कानून की कोई परवाह भी नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा, “टी राजा सिंह ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें जेल में डाल दो। राजा सिंह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पैगंबर हमारे हीरो हैं”। उन्होंने आगे कहा, “अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं हैदराबाद के हर मुसलमान से कहना चाहूंगा कि आप उसे जहां भी देखें, उन्हें पीटें। हम एक बार नहीं बल्कि कई बार कानून अपने हाथ में ले सकते हैं।”
विवाद की असली वजह को समझिए
दरअसल, पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार (23 अगस्त) को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार (22 अगस्त) की रात हैदराबाद में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये विवाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें टी राजा सिंह को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया। इसी बयान के विरोध में मंगलवार (23 अगस्त) को गुस्साई भीड़ ने ‘सर तन से जुदा (सिर काटने)’ के नारे लगाया था। जिसके बाद से विवाद ने और तूल पकड़ लिया।
राजा सिंह किस धारा के तहत FIR हुई है दर्ज, जानिए
बता दें कि टी राजा सिंह को पुलिस ने मंगलवार (23 अगस्त) को गिरफ्तार किया था और पैगंबर पर नेता के वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उन्हें जल्द ही जमानत दे दी गई। राज सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत गिरफ्तार किया गया था।