तेलंगाना के अतिरिक्त जिला जज बैद्य वारा प्रसाद को 14 दिन की रिमांड पर 28 नवंबर तक के लिए चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को जज के परिसरों पर छापेमारी में तीन करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया था। एसीबी ने इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर मामला दर्ज किया था। हैदराबाद हाई कोर्ट को जज के खिलाफ शिकायत मिली थी और प्राथमिक सत्यापन के कारण एसीबी को उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश मिला था।
एसीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी। ब्यूरो ने मंगलवार को यहां उच्च न्यायालय के निर्देश पर रंगारेड्डी जिला अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वैद्य वारा प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी अधिकारियों ने कहा था कि न्यायाधीश, उनके रिश्तेदारों तथा सहयोगियों के घरों पर तलाशी में संपत्ति तथा अन्य से संबंधित कई दस्तावेजों का पता चला। इन संपत्तियों कीमार्केट वैल्यू तीन करोड़ रुपए है।
Hyderabad: Fourteenth Additional District Judge Vaidya Vara Prasad sent for 14 days remand to Chanchalguda central prison, till 28 November 2018. #Telangana https://t.co/Ub6nX4vz75
— ANI (@ANI) November 15, 2018
गौरतलब है कि, एसीबी ने बुधवार को हैदराबाद में चार, तेलंगाना के सिरीसिल्ला जिले में तीन और महाराष्ट्र में दो जगहों पर रेड मारी थी। एजेंसी के जारी किए बयान के अनुसार, जज, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के यहां से तीन फ्लैट के कागज, दो कार, घर का मंहगा सामान, एक टू व्हीलर और करीब 38.16 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज बरामद हुए थे। एसीबी ने यह भी बताया था कि, जज और उनके पारिवारिक सदस्यों ने कई बार विदेशी यात्राएं की हैं। जहां पर भारी खर्च के भी सबूत मिले हैं।