Abbas Ansari got Big Relief from Supreme Court: आर्म्स एक्ट मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई कदम न उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अब्बास अंसारी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रहे हैं। यूपी पुलिस की कई टीमें अब्बास को ढूंढने में नाकाम रहीं।

अब्बास पिछले काफी समय से फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस लगातार अब्बास की तलाश में धरपकड़ कर रही थी और मुख्तार अंसारी के जितने भी ठिकाने रहे सब पर छापेमारी करती रही। यूपी पुलिस को अब्बास का पता लगाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं ईडी ने भी अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं भाग सके।

MP-MLA कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर रखा है

अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से सुभासपा के विधायक हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अपने पिता माफिया मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़े थे। ऑर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी को 25 अगस्त को सरेंडर करने की तारीख दी गई थी। अब्बास अंसारी ने खुद को सरेंडर नहीं किया था जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब्बास तब से ही फरार है इस बीच उसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें लगाईं गईं लेकिन अब्बास उनके हाथ नहीं आया।

ये है पूरा मामला

12 अक्टूबर साल 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर ऑर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने लखनऊ पुलिस को जानकारी दिए बिना ही लाइसेंस को नई दिल्ली ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा अब्बास पर एक लाइसेंस पर एक से अधिक हथियार रखने का आरोप भी है।