Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे (Gyanvapi ASI survey) का काम आम समाप्त हो जाएगा। एएसआई शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपेगा। एएसआई ने परिसर के अंदर मौजूद 250 से अधिक अवशेषों को कलेक्ट्रेट के कोषागार में सुरक्षित रखा है। एएसआई अन्य सबूत भी आज ही संरक्षित करने के लिए भेज देगा।
जुलाई से जारी है सर्वे
कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया जा रहा है। वाराणसी के जनपद न्यायाधीश डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर शेष परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 जुलाई से एएसआई ने ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे पर रोक लगा दी गई थी।
कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से किया था इनकार
ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। इसके अगले ही दिन 27 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 अगस्त को चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त से सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लेकिन सुप्रीम को ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया।