सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) केरल सरकार को दिया। बता दें कि इन महिलाओं ने 2 जनवरी को मंदिर में प्रवेश किया था। जिसके बाद केरल में काफी बवाल हुआ था। जहां कनक दुर्गा ने अपनी सास पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मंदिर जाने के बाद से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहीं दोनों महिलाओं को जान से मारने की धमकी मिल रही थी।
महिलाओं ने लगाई थी अर्जी: बता दें कि सबरीमाला मंदिर में 2 जनवरी को दो महिलाओं ने प्रवेश किया था। गौरतलब है कि 1500 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि 10-50 साल की किसी महिला ने मंदिर में प्रवेश किया हो। महिलाओं का नाम कनक दुर्गा और बिंदु है। प्रवेश के बाद केरल में काफी हिंसा हुई थी। जिसके चलते दोनों महिलाओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोनों महिलाओं को सुरक्षा देने का आदेश केरल सरकार को दिया।
सुप्रीम कोर्ट दे चुका है फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को हर आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला दिया था। जिसके बाद से ही सबरीमाला में लगातार इस फैसले का विरोध किया गया और प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये फैसला धार्मिक परंपरा के खिलाफ है।
केरल डीजीपी लोकनाथ बेहरा का क्या कहना रहा: केरल डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने महिलाओं के प्रवेश की पुष्टि करते वक्त कहा था कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी महिलाएं मंदिर में दर्शन करा चाहती हैं हम उनको सुरक्षा दें और वो मंदिर में दर्शन कर सकें।