Sanjauli Mosque Case: हिमालच प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बड़ा आदेश सुना दिया है। जोर देकर कहा गया है कि मस्जिद की निचली दो मंजिल अवैध हैं और उन्हें भी गिराया जाएगा। इससे पहले भी इसी संजौली मस्जिद की दूसरी मंजिलों को भी अवैध करार दिया गया था, ऐसे में अब पूरी मस्जिद ही अवैध साबिक हो चुकी है।

अब जानकारी के लिए बता दें कि संजौली मस्जिद की जो दो निचली मंजिलें थीं, उन्हें लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था, यहां तक कहां गया था कि बोर्ड की जमीन पर ही दो मंजिलों को बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया जिससे साबित हो कि संजौली मस्जिद की दो मंजिलें उनकी जमीन पर बनी हो।

संजौली मस्जिद को लेकर क्या जानकारी?

जानकारी के लिए बता दें कि इस मस्जिद को लेकर कहा जा रहा था कि यह 1947 से भी पुरानी है, पहले यहां पर एक टेलर की दुकान थी, फिर लोगों ने ही चंदा देकर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब शिमला का नियम है जिसमें साफ कहा गया है कि आप ढाई मंजिल से ज्यादा बड़ी कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन जिस संजौली मस्जिद की बात हो रही है, वो वर्तमान में पांच मंजिल की बन चुकी थी। लेकिन अब इन्हीं पांच मंजिलों को अवैध माना गया है और एक्शन होने जा रहा है।

वैसे इस एक मस्जिद को लेकर पिछले साल हिमाचल में काफी बवाल देखने को मिला, हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए थे, इसे हटाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ से मुस्लिम समुदाय भी आक्रोशित था, कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती हो रहा था। बाद में जब कोर्ट तक यह मामला पहुंचा तब जाकर तनाव कम हुआ और कानून के मुताबिक एक्शन होना शुरू।