Sambhal News: संभल से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद जिया उर रहमान बर्क (Zira Ur Rehman Barq) को बड़ा झटका लगा है, एक तरफ जहां उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा रद्द कर दी गई, तो दूसरी ओर उन्हें अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा?
दरअसल, संभल से सांसद (Sambhal MP) जिया उर रहमान बर्क को प्रशासन ने पहला नहीं बल्कि तीसरा नोटिस भेजा है। पहले नोटिस के बाद उन्होंने जवाब देने के लिए समाय मांगा था लेकिन दूसरे नोटिस के बाद उन्होंने किसी मुद्दे पर जवाब ही दिया, जिसके चलते उन्हें तीसरा नोटिस भेजा गया है।
SDM ने संभल सांसद को मिले नोटिस पर क्या कहा?
जिया उर रहमान को प्रशासन द्वारा मिले नोटिस पर संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बयान जारी किया। एसडीएम ने कहा कि संभल के विनियमित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस मामले में नहीं कराया गया।
संभल में क्यों रोकनी पड़ी बावड़ी की खुदाई?
अब आगे क्या होगी कार्रवाई?
एसडीए डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा कि पहले नोटिस के बाद संभल सांसद ने और समय मांगा था, दूसरे के बाद आपत्ति जताई और इसी क्रम में उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरा नोटिस दिया गया। अब साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए निर्णय लिया जाएगा। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसको लेकर सांसद के जवाब का इंतजार किया जाएगा।
संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर प्रशासन ने क्या कहा?
बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी पुलिस (UP Police) ने हिंसा भड़काने (Sambhal Violence News) के मामले में केस दर्ज कराया था। वहीं प्रशासन ने बिजली चोरी से जुड़े मामले में भी उन्हें आरोपी बताते हुए FIR दर्ज की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने हिंसा भड़काने वाली उनकी FIR रद्द करने वाली याचिका भी खारिज कर दी है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगाई है।
इसके बाद अब अवैध निर्माण के मामले में उनके खिलाफ एक्शन ने सपा सांसद की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब यह देखना होगा कि जिया उर रहमान बर्क इस मुद्दे पर क्या जवाब देते हैं और प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। संभल से जुड़ी हुई अन्य सभी खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
