Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा केस के आरोपी जेएनयू (JNU) छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली की अदालत ने जामिया हिंसा केस में बरी कर दिया है। उसके ऊपर दंगा भड़काने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2019 में मामला दर्ज किया था। साकेट कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी शरजील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके ऊपर कई और केस दर्ज हैं जिनमें अभी उसे जमानत नहीं मिल पाई है।

इस मामले में मिली जमानत

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर देशद्रोह और दंगा फैसाने को लेकर केस दर्द किया था। पुलिस की केस डायरी के मुताबिक जब नागरिकता कानून को लेकर देशभर में विरोध हो रहा था तो इसी दौरान शरजील इमाम ने दिल्ली के जामिया इलाके में समुदाय विशेष के लोगों के बीच भावनात्मक भाषण दिया था। इसके अलावा शरजील ने सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ बयान दिए थे। पुलिस को आरोप था कि शरजील के इन्हीं बयानों के बाद दंगे हिंसक हो गए थे। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस इस संबंध में पुख्ता प्रमाण नहीं पेश कर सकी। ऐसे में अदालत ने इस केस में संदेह का लाभ देते हुए शरजील को बरी किया है।

भड़काऊ वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान शरजील इमाम का एक भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने अपनी केस डायरी में कहा कि इसी वीडियो के बाद दिल्ली में दंगे भड़के थे। पुलिस ने इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि 16 जनवरी को 2019 को यह वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवसिर्टी में रिकार्ड किया गया था। इस वीडियो में शरजील इमाम को उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात करते सुने गया।

आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज

दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम के ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक केस दर्ज हुए थे। शरजील के ऊपर दंगा फैलाने से लेकर देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हैं। इनमें अभी शरजील को जमानत नहीं मिल पाई है।