Azam Khan: रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan), उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam और पत्नी तजीन फातिमा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से जिरह होनी थी, जिसके चलते गवाह कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन बचाव पक्ष के वकील की गैर हाजिरी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। आजम के वकील की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद बहस सुनी गई और कोर्ट ने आजम खान पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगा दिया।
2019 में रद्द हो गई थी अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता
इसके बाद 23 दिसबंर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई और आजम खान, उनके बेटे औप पत्नी तजीन फातिमा को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए। इस मामले में 2019 में अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। कोर्ट में यह केस चल रहा है, जिसके तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके चलते शुक्रवार को आजम खान अपने परिवार के साथ रामपुर कोर्ट परिसर में पहुंचे।
बचाव पक्ष यानी आजम खान के वकील ने गवाह नरेंद्र त्यागी से जिरह की, लेकिन उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज की थी शिकायत
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मुकदमे में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा भी आरोपी हैं। आकाश सक्सेना के वकील ने बताया कि इस केस में दो गवाह नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार कोर्ट में पेश हुए थे। ये दोनों जांच अधिकारी थे। गुरुवार की सुनवाई के दौरान आजम के परिवार से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उनके वकील भी उपस्थित नहीं थे, जिस पर अदालत ने हर्जाना लगाते हुए शुक्रवार को सुनवाई करने और मुलजिम पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।