पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। सरकार ने कहा कि अब प्रदेश में पालतू जानवरों को घर में पालने पर टैक्स देना होगा। सरकार ने 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया है। पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि पर टैक्स देना होगा। सरकार की ओर से योजना बनाकर निगमों को भेजी गई, जिसके बाद अब इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत हर साल जानवर का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा। कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस रीन्यू नहीं करवाएगा तो उससे जुर्माना भी देना होगा।
People in Punjab will have to pay tax for having domestic animals, according to the latest notice issued by the state Government
— ANI (@ANI) October 24, 2017
Rs 250 per year to be paid for for dog/cat/pig/sheep/deer etc and Rs 500 per year for buffalo/bull/camel/horse/cow/elephant etc: Punjab Govt
— ANI (@ANI) October 24, 2017
"Branding code", identification mark or number to be given to each animal on code branding or microchip installed in the animal: Punjab Govt
— ANI (@ANI) October 24, 2017
जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा।