हरियाणा सरकार को हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट से सोमवार (17 अप्रैल, 2023) को बड़ा झटका लगा है। मनसा देवी मंदिर परिसर के आस पास मीट बिक्री बैन के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। मीट व्यापारियों की याचिका पर जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने यह आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक के लिए 21 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया आदेश स्थगित रहेगा। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 20 दिसंबर, 2022 को एक आदेश जारी कर माता मनसा देवी मंदिर के आस-पास के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया था और यहां पर मांस और मांस उत्पादों की बिक्री व खरीद पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि उन्हें आदेश के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी। इसके साथ यह भी कहा गया कि आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता था, जिसके तहत यह घोषणा जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि किसी भी मूल शक्ति के आह्वान के अभाव में याचिकाकर्ताओं को उनके व्यवसाय और व्यवसाय को चलाने से रोकने की कार्रवाई की गई, जो उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को इस क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद में सौदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत लाइसेंस जारी किए गए थे, जो उन्हें कानून के अनुसार व्यवसाय करने का अधिकारी देते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है और साथ ही अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान के साथ अधिवक्ता सूर्यवीर एस सुरजेवाला, अमनदीप एस तलवार और अभिजीत रावले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।