पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को पुलिस दस्तावेजों में अफ्रीकी मूल के लोगों के निग्रो शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के इस रवैये की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने 12 जून को दिए एक आदेश में कहा कि अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोगों के लिए ‘कल्ला या निग्रो’ शब्द का प्रयोग करना अति दंडनीय और अस्वीकार्य है।

अदालत ने कहा कि पुलिस को इन शब्दों को अपने रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए और ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल में नहीं लाए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘वह पंजाब के पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी करती है कि वे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर चारित्रिक हत्या में लिप्त हैं।’