हरियाणा में लंबे समय से अटकी पुलिस भर्ती अब नए सिरे से आने वाली है। गृह विभाग ने तीसरी बार बदले गए नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब मंत्रिमंडल की अगली बैठक में पुलिस भर्ती नियमों को स्वीकृति मिल सकती है। हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती होनी है। यह भर्ती लंबे समय से लटकने के कारण नहीं आगे बढ़ पा रही है।

गृह मंत्री अनिल विज ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों के पदों पर होने वाली भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर सवाल उठाया था। उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल किए जिससे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा।

पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिलने के बाद बीते साल 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया था। जैसे ही संशोधित भर्ती नियमों की फाइल अनिल विज के पास आई तो उन्होंने यह कहते हुए इस पर आपत्ति लगा दी थी कि भर्ती में एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। एग्जाम में हरियाणा पर आधारित सवाल जरूर होने चाहिए। इसके बाद फाइल को अगले फैसले तक पेंडिंग कर दिया गया।

गृह विभाग के नए भर्ती नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अगली मीटिंग तक के लिए इसे होल्ड पर रख दिया गया था।

नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा। इसमें जो उम्मीदवार पास होगा उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़ होगी और दौड़ पूरी करने पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन यह इंटरव्यू का हिस्सा होगा। अब 94.5 नंबर के होने वाली लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत सवाल हरियाणा से संबंधित होंगे। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत योग्य अभ्यर्थियों को 2.4 अंक दिए जाएंगे।