दिल्ली में नए साल से कार खरीदने वालों की जेब कटेगी, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग ने पार्किंग शुल्क 18 गुना तक बढ़ा दिया है। फिलहाल एकमुश्त पार्किंग शुल्क 4 हजार रुपए है, जो 75 हजार रुपए तक हो जाएगा। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली के तीनों निगमों (पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण) ने दिल्ली परिवहन विभाग से सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
21 दिसंबर को जारी हुआ आदेश
दिल्ली परिवहन निगम की आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (परिवहन आयुक्त) वर्षा जोशी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें बताया गया है कि पार्किंग शुल्क की नई दर एक जनवरी 2019 से लागू होंगी। नए आदेश के मुताबिक, पार्किंग शुल्क 6000 से 75000 रुपए के बीच होगा। तीनों नगर निगमों के लिए परिवहन विभाग पार्किंग शुल्क लेता है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में पार्किंग सिस्टम को बेहतर बनाने में होता है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए तीनों नगर निगम ने काफी समय पहले प्रस्ताव दिया था, जिसे परिवहन आयुक्त ने मंजूरी दे दी।
कमर्शियल वाहन चालक नाराज
नए आदेश से बस और टैक्सी ऑपरेटर्स में नाराजगी है। उनका कहना है कि कमर्शियल वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सालाना पार्किंग शुल्क फिलहाल 2500-4000 रुपए तक है। नए आदेश के मुताबिक, यह 10000-25000 रुपए तक हो जाएगा। वहीं, वाहन की लागत के आधार पर, प्राइवेट कारों और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के लिए एकमुश्त पार्किंग शुल्क 6000 से 75000 रुपए तक होगा। फिलहाल यह 4000 रुपए था, जो करीब 18 गुना बढ़ जाएगा।
स्पॉट पार्किंग फीस व्यवस्था भी होगी लागू
परिवहन आयुक्त ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वाहनों के पंजीकरण के दौरान पार्किंग शुल्क वसूलने की प्रक्रिया केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना से तय होती है। इसे परिवहन विभाग तय नहीं करता। हमारा डिपार्टमेंट इस प्रोसेस में पोस्ट ऑफिस जैसी भूमिका निभाता है। दिल्ली सरकार की ओर से नया पार्किंग अधिनियम अधिसूचित होने के बाद पार्किंग शुल्क व्यवस्था को स्पॉट पार्किंग फीस से बदल दिया जाएगा।