ओड़ीशा में अनुसूचित जाति की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में एससीबी मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। प्रदेश सरकार की निलंबन की कार्रवाई से पूर्व उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया, ‘मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनिस्थिसिया विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मीधर दास को निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’
कटक में मंगलाबाग पुलिस थाना के इंस्पेक्टर एके स्वेन ने बताया कि प्रोफेसर दास को धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करने) के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। विभाग की स्नातकोत्तर (पीजी) की छात्रा की शिकायत पर यह गिरफ्तारी की गई। छात्रा ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान पहले ही दर्ज करा दिया है और अपने आरोपों के साक्ष्य के तौर पर ऑडियो सीडी भी जमा कराई। कटक में 26 फरवरी को अदालत द्वारा प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पुडुचेरी की रहने वाली शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दो फरवरी को दास ने उसे विभाग में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल सितंबर से ही प्रोफेसर उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। बहरहाल, आरोपी प्रोफेसर ने कहा, ‘ये आरोप बेबुनियाद और मनगढंत हैं। मैंने कभी भी किसी छात्रा का यौन उत्पीड़न नहीं किया।’