निर्भया गैंगरेप का नाबालिग दोषी 20 दिसंबर तक रिहा हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रिहाई के आदेश के चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और स्टे मांगा था। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। कोर्ट का स्टे नहीं मिलने पर निर्भया की मां ने कहा- हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद बेटी का गुनहगार रिहा हो जाएगा, कहां है इंसाफ?
निर्भया के इस बलात्कारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के आदेश पर 20 दिसम्बर को रिहा किया जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने भी यह कहते हुए रिहाई टालने का अनुरोध किया है कि उसकी रिहाई के बाद जो कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, वे अभी पूरे नहीं हुए हैं।
पीड़ित की मां ने सवाल किया, ‘अपराध करते वक्त उसकी उम्र वयस्क होने से कुछ महीने कम थी और उसे इस वजह से सुधार गृह भेजा गया। लेकिन क्या उसमें सुधार हुआ?’
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